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जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को पांच वर्ष की कैद

करीब सात वर्ष पूर्व उभांव थाना क्षेत्र के बेल्थरारोड बाजार में शम्स कटरा के पास हुए जानलेवा हमले के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीन आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से व अर्थदंड की सजा से दंडित किया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम विनोद कुमार कटियार की अदालत में हुई।court-shimla_1481470763 
 
अभियोजन के अनुसार उभांव थाना क्षेत्र के बिठुआं गांव निवासी जयप्रकाश मौर्य ने चार दिसंबर 2009 को थाने में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं दिनांक दो दिसंबर 2009 को 11 बजे दिन में बेल्थरारोड बाजार में शम्स कटरा के पास पहुंचा तो मेरे ही गांव के पहले से घात लगाए अभियुक्तगण मोहन लाल मौर्य, बृजलाल मौर्य, राधेश्याम मौर्य, राममनोहर मौर्य लाठी-डंडा व ईंट तथा बंदूक के बट से मेरे उपर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

मेरे सिर पर आसपास के लोग आए और जान बचाए। इस मामले में दौरान विवेचना पुलिस ने तीन आरोपी मोहन लाल, राममनोहर, राधेश्याम के विरूद्ध ही आरोप पत्र प्रेषित किया। दौरान विचारण सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी मोहन लाल, राम मनोहर और राधेश्याम के विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का न्यायिक परिसीलन कर दोष साबित पाया और सभी को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास व विभिन्न धाराओं में 60-60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।