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बिहार पंचायत चुनाव: वोट देने के लिए वोटर्स को वाहनों से लाने वालों पर होगी कार्रवाई, पढ़ें पूरी गाइडलाइन

पंचायत चुनाव के दौरान मतदान के लिए मतदाताओं को वाहन से लाने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को आदर्श आचार संहिता के पालन पर जोर दिया है। साथ ही, इसका पालन सभी उम्मीदवारों से करने की अपेक्षा की है। 

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को रिश्वत या इनाम देने पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया है। आयोग के अनुसार उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत अपराध घोषित हों। 

आयोग के अनुसार इस प्रकार के कार्यों में ऐसा कोई पोस्टर, इश्तेहार, पंफलेट या परिपत्र निकालना, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो, किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र  या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हों, शामिल है।   

शराब के इस्तेमाल को रोकने पर भी आयोग सख्त 

आयोग पंचायत चुनाव में अवैध शराब के इस्तेमाल को लेकर भी सख्त है। आयोग के अनुसार बिहार सरकार द्वारा संपूर्ण बिहार में शराबबंदी लागू की गयी है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाएगी और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा।