धनबाद जिले के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो की संपत्ति की जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने एसबीआई पटना को प्रतिवादी बनाया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एसबीआई पटना को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से बताया गया कि ढुलू महतो की संपत्ति के बारे एसबीआई पटना की ओर से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इस मामले से जुड़े कुछ तथ्य जानने के लिए कई बार आग्रह किया गया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गयी है। इसके बाद अदालत ने एसबीआई को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया।
आयकर की चल रही जांच
– आयकर ने कहा, एसबीआई पटना नहीं दे रहा किसी प्रकार की जानकारी
– कोर्ट ने प्रतिवादी बना 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का दिया निर्देश
– ढुलू पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले पर दायर है जनहित याचिका
हाईकोर्ट ने संपत्ति के संबंध में मांगी थी रिपोर्ट
पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आयकर विभाग से ढुलू महतो की संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। पूछा था कि कोर्ट के आदेश के आलोक में अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। राज्य सरकार को भी कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह आयकर विभाग को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराएं। इस संबंध में सोमनाथ चटर्जी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि विधायक बनने के बाद ढुलू ने अतिरिक्त संपत्ति अर्जित की है। कई बेनामी संपत्ति भी उनके पास है। करीब 670 करोड़ की संपत्ति विधायक के पास है, लेकिन चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने संपत्ति की सही जानकारी नहीं दी है। अदालत से इस मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का आग्रह याचिका में किया गया है।