जयपुर। अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में जयपुर की विशेष एनआईए कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 2007 में हुए ब्लास्ट के मामले में आरोपी देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। इनमें से जोशी की मौत पहले ही हो चुकी है।
कोर्ट ने असीमानंद को किया था बरी कोर्ट ने दोनों दोषियों की सजा का ऐलान करते हुए देवेंद्र पर 10 हजार और भावेश पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में आरोपी रहे असीमानंद को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बरी कर दिया। विशेष एनआईए कोर्ट में पहले शनिवार को सजा का ऐलान होना था लेकिन इसे बुधवार तक के लिए टाल दिया गया था।
हम धमाके में मारे गए थे 3 लोग अजमेर स्थित चर्चित दरगाह परिसर पर 11 अक्टूबर 2007 को बम धमाका हुआ था। इसमें तीन लोग मारे गए थे और 15 घायल हुए थे। जांच के दौरान पुलिस को एक बैग में टाइमर लगा हुआ बम मिला था। जांच में एनआईए ने 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। गवाहों की पेशी में हुई थी देरी मामला साल 2011 में एनआईए को सौंपा गया था। लेकिन गवाहों के पेश होने में हुई देरी की वजह से मामले की सुनवाई लगातार टलती रही। गवाहों ने खुद की जान को खतरा होने की बात भी कही थी।