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पूर्वांचल की महिला को मिला इन्साफ,रेप के बाद हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

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लखनऊ (एलएनटी)। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को करीब साढ़े तीन वर्ष पहले हिला देने वाले दुष्कर्म तथा हत्या के मामले के आरोपी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो रही थी।

लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के बलसिंह खेड़ा में एक स्कूल प्रांगण में हैंडपंप के पास देवरिया की रहने वाली बेवा महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद नृशंस हत्या के आरोपी रामसेवक को आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस प्रकरण में दुष्कर्म के मामले में उसको बीच वर्ष तथा साक्ष्य छिपाने में सात साल की कैद तथा 13 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया।

बलसिंह खेड़ा प्राइमरी स्कूल में एक महिला के साथ रेप के बाद उसकी हत्या के चर्चित मामले में जेल में बंद आरोपित रामसेवक यादव को रेप के प्रयास में की गई हत्या का देाषी करार दिया है। कोर्ट ने मुल्जिम को इस वारदात में सबूत मिटाने का भी दोषी करार दिया है। सजा के सुनाए जाने के समय आरेापित जेल से कोर्ट में हाजिर था। विशेष जज अनिल कुमार शुक्ल ने उसको सजा सुनाई।

मोहनलालगंज के बलसिंह खेड़ा प्राइमरी स्कूल में 17 जुलाई, 2014 को एक महिला की अर्धनग्न लाश बरामद हुई थी। जिसकी एफआईआर वादी नोखेलाल ने अज्ञात में दर्ज कराई थी। जांच के दौरान महिला के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की बात सामने आई। पुलिस ने इस वारदात में आरोपित रामसेवक यादव को शामिल होना पाया गया ।

21 जुलाई को उसे रेप, हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 16 अक्टूबर, 2014 को उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 व 376ए के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की जांच मोहनलालगंज थाने के तत्कालीन इंसपेक्टर संतोष कुमार सिंह ने की थी।

ज्ञात हो कि महिला अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ पीजीआई के पास कालोनी में रहती थी । प्राइवेट नौकरी करके बच्चों का लालन-पालन करती थी । उसके पत्ति की मृत्यू पहले हो चुकी थी ।