उत्तर प्रदेश में घटते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय कम कर दिया गया। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह प्रभावी रहेगा। यह निर्णय सीएम योगी ने रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक में लिया।
सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना प्रोटोकाल पूरी तरह पालन कराया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ के लिए मास्क, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। यही अनिवार्यता ग्राहकों के लिए भी लागू होगी।
स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, यूपी में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से चार लोगों की मौत होने के साथ ही राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 22,693 हो गई है। वहीं संक्रमण के 100 नये मामले आने के बाद राज्य में अभी तक कुल 17,07,225 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। राज्य में आज संक्रमण से पीलीभीत में दो और मैनपुरी तथा गोरखपुर से एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।
21 जून से इन शर्तों के साथ खुले हैं मॉल और रेस्टोरेंट
यूपी सरकार ने 21जून से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रेस्टोरेंट और मॉल को पचास फीसदी की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी थी। इसके साथ ही पार्क, स्ट्रीट फूड के संचालन की भी अनुमति 21 जून से दे दी गई थी। कोरोना की कंट्रोल होती स्थिति को देखते हुए यूपी सरकार ने अब सरकारी दफ्तरों में शत प्रतिशत उपस्थिति का नियम लागू कर दिया है। साथ ही कोविड नियमों के पालन की शर्त लगाई गई है। सरकार के सख्त निर्देश हैं कि सभी स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी।