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02 अगस्त से स्टूडेंट्स जाएंगे स्कूल पर क्या देनी होगी अतिरिक्त फीस ?

सरकार ने उत्तराखंड में दो अगस्त से स्कूलों को खोलने की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस अवधि में पूर्व में निर्धारित टयूशन फीस के अलावा कोई भी अतिरिक्त फीस स्कूल संचालक नहीं ले सकेंगे। स्कूल में पढ़ाई कराते वक्त शिक्षकों को मोबाइल या लैपटॉप के जरिए क्लास का लाइव प्रसारण भी करना होगा। स्कूल आने के तीन दिन के भीतर छात्रों को अभिभावकों के सहमति पत्र जमा कराने होंगे। शिक्षा सचिव राधिका झा ने बताया कि पढ़ाई कराते वक्त शिक्षक मोबाइल अथवा किसी अन्य ऑनलाइन माध्यम के जरिए छात्रों को क्लास से जोडेंगे। बुखार, जुकाम होने पर छात्र को तत्काल घर भेजा जाएगा।बोर्डिंग स्कूल के शिक्षक-कार्मिक और छात्रों के लिए 48 घंटे पहले की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी होगी। जो छात्र घर पर रहकर ही पढ़ाई जारी करना चाहते हैं, उन्हें क्लासरूम से ही ऑनलाइन माध्यम से जोड़ा जाएगा। शिक्षा सचिव राधिका झा ने कहा कि डे और बोर्डिंग स्कूलों के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। सरकार की पूरी कोशिश है कि स्कूल में कार्मिकों और छात्रों को कोविड संक्रमण से शत प्रतिशत सुरक्षा मुहैया हो।