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महिला किसान के खाते से बैंककर्मी ने निकाल ली सम्मान निधि, ऐसे वापस मिला पैसा

किसानों को सम्बल देने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू की गई अनुदान योजना पर भी ठग निगाह गड़ाए हैं। ऐसा ही मामला लखनऊ के मोहनलालगंज के जबरौली में देखने को आया है। जहां केनरा बैंक के कर्मचारी ने महिला किसान का अंगूठा लगवा कर उसके खाते से 70 हजार रुपये निकाल लिए। दबाव पड़ने पर समझौता कर 46 हजार रुपये लौटाए। वहीं, बचे हुए रुपये देने से आरोपी मुकर गया। जमापूंजी हड़पे जाने की शिकायत लेकर पीड़िता मोहनलालगंज कोतवाली गई थी। जहां सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद कोर्ट के जरिए महिला ने बैंक कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

बॉयोमैट्रिक मशीन लाकर लगवाया था अंगूठा

जबरौली निवासी पार्वती ने सितंबर 2009 में सिंडीकेट बैंक मोहनलालगंज ब्रांच में अकाउंट खुलवाया था। सिडिकेंट बैंक का विलय केनरा बैंक में हो चुका है। ऐसे में पार्वती का अकाउंट भी ट्रांसफर हो गया था। पीड़िता के मुताबिक अशिक्षित होने की वजह से वह बैंक बहुत कम जाती है। खाता खुलने के बाद वर्ष 2017 और 2020 में ही उसने बैंक जाकर रुपये निकाल थे। इसके अलावा खाते में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था। पार्वती के अनुसार बैंक में पतित पावन अवस्थी नाम का व्यक्ति काम करता है। जो अक्सर गांव में बॉयोमैट्रिक मशीन लेकर आता था। पीड़िता के मुताबिक कुछ वक्त पहले भी बैंक कर्मी मशीन लेकर आया था। उसने गांव के कई लोगों से मशीन में अंगूठे लगवा कर रुपये दिए थे। इसी तरह पार्वती के पास भी बैंक कर्मी आया था। आरोपी ने पार्वती से कहा था कि खाते में ट्रांजेक्शन किया करो। वरना खाता बंद हो जाएगा। यह झांसा देते हुए पतित पावन ने पार्वती के फिंगर प्रिंट बॉयोमैट्रिक मशीन में लगवाए थे। 

खाते में जमा थी किसान सम्मान निधि की रकम

पार्वती के मुताबिक प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाने वाले किसान सम्मान निधि और अन्य सरकारी योजनाओं के रुपये ही उसके खाते में जमा थे। अशिक्षित होने की वजह से वह पासबुक भी नहीं पढ़ सकती थी। कुछ वक्त पहले जरुरत पड़ने पर पार्वती बैंक गईं थी। जहां उसे खाते में रुपये नहीं होने की जानकारी मिली। परिचितों को पासबुक दिखाने पर पता चला कि अलग-अलग तारीखों में उसके खाते से 70 हजार रुपये निकाले गए हैं। यह बात सुनते ही पार्वती सन्न रह गई। उसने बैंक मैनेजर और कैशियर से शिकायत की थी। जिस पर मैनेजर वंदना ने पतित पावन और पार्वती के बीच एक समझौता कराया था। जिसके तहत खाते से निकले 70 हजार रुपये लौटाए जाने थे। दबाव पड़ने पर पतित पावन ने 46 हजार रुपये खाते में जमा करवाए थे। वहीं, बचे हुए रुपये देने से पतित पावन मुकर गया था। जिस पर पार्वती शिकायत लेकर मोहनलालगंज कोतवाली गई थी। जहां सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट में अर्जी डाली थी। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद मोहनलालगंज कोतवाली में वंदना सिंह, अनूप सिंह व पतित पावन अवस्थी के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन करने, धमकी देने और एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।