3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से मिली थी सशर्त जमानत, एक हफ्ते में यूपी-दिल्ली छोड़ना होगा
लखनऊ : लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की 278 दिन बाद आज रिहाई हो सकती है। आशीष को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को आठ हफ्ते यानी 2 महीने की सशर्त जमानत दी है। 7 दिन के भीतर आशीष मिश्रा को यूपी और दिल्ली छोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत का आदेश बुधवार शाम तक लखीमपुर जेल नहीं पहुंच सका था। इसकी वजह से आशीष मिश्रा की रिहाई नहीं हो सकी थी। गुरुवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी, ऐसे में रिहाई आदेश आज पहुंचने की उम्मीद है। आज मामले के मुख्य आरोपी के अधिवक्ता द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल किया जाएगा। इसके बाद प्रथम सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत के लिए अमाउंट फिक्स किया जाएगा। न्यायालय के आदेश से ही जमानत का वैरिफिकेशन होगा, जिसके बाद देर शाम तक आशीष मिश्रा मोनू की रिहाई हो सकती है।
लखीमपुर में 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा के बाद पहली बार 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया था। 10 अक्टूबर को SIT ने गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह 129 दिन तक जेल में रहा। 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत दी थी। 15 फरवरी को आशीष जेल से बाहर आया था। आशीष की जमानत के बाद 10 मार्च को गवाह दिलजोत सिंह पर हमला हुआ। 10 मार्च को तिकुनिया थाने में दिलजोत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर अप्रैल में रामपुर में हरदीप सिंह पर हमला हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने गवाहों पर हमले के मामले को उठाया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा के आदेश दिए। आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के आदेश दिए। आशीष ने जमानत के 68 दिन बाद 24 अप्रैल को सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से ही वकील उसकी जमानत में लगे लगे हुए थे।