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2000 का नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू, 30 सितंबर तक बैंकों में जमा करा सकेंगे

नई दिल्ली : मंगलवार 23 मई से देश के सभी बैंकों में 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 3 दिन पहले 19 मई को RBI ने 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। लोग 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में चेंज या अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। RBI की डेडलाइन के बाद भी 2000 का नोट लीगल रहेगा। यानी मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। डेडलाइन सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को जल्द वापस कर दें। बैंक अब 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे। साल 2018-19 में इन नोटों की छपाई बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। RBI के अनुसार 2000 का नोट करेंसी की तत्काल जरूरत को देखते हुए छापा गया था।