शीर्ष अदालत ने पुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सीलबंद तहखाने में पूजा करने की अनुमति देने के वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर याचिकाकर्ता मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने गुरुवार सुबह अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के प्रबंधन कमेटी के वकील फुजैल अहमद अय्यूबी को फोन कर यह सूचना दी। मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को 31 जनवरी को ही चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी। जिसके बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने रजिस्ट्रार के जरिए मस्जिद कमेटी के वकील को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश को लागू करने में जिला प्रशासन जल्दबाजी दिखा रहा है और वह रात में ही पूजा करवाना चाहता है। प्रशासन रात में पूजा इसलिए करवाना चाहता है, क्योंकि कानूनी चुनौती से बचा जा सके।