वोट के बदले नोट मामले में सांसद-विधायक को छूट नहीं मिलेगी
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सदन में भाषण देने और वोट डालने के लिए रिश्वत लेने के लिए सांसद और विधायक को अभियोजन से छूट देने के 1998 के फैसले को खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा। फैसले की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा, “स्वागतम। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक महान निर्णय जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और सिस्टम में लोगों का विश्वास गहरा करेगा।”
उल्लेखनीय है कि इससे पहले आज वोट के बदले नोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया।1998 के फैसले में पांच सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया था कि सांसदों और विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) द्वारा प्रदत्त संसदीय विशेषाधिकारों के तहत विधानसभा में भाषण देने और वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए मुकदमा चलाने से छूट दी गई है।