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दिल्ली में 1 जुलाई से बिना आरएफआईडी टैग और पर्याप्त रिचार्ज राशि वाले कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री बैन

वैध ‘रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग और पर्याप्त रिचार्ज राशि के बिना एक जुलाई से कॉमर्शियल वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) की ओर से 14 जून को जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार, राजधानी दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं पर आरएफआईडी प्रणाली लगाने का काम पूरा हो चुका है और बिक्री व्यवस्था के विभिन्न्न बिंदुओं पर ‘टैग’ खरीदे जा सकते हैं या इनमें राशि ट्रांसफर कराई जा सकती है।

नोटिस में कहा गया है कि भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश संख्या 10.08.2020 द्वारा और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ईसीसी और दिल्ली में प्रवेश के लिए विशिष्ट कॉमर्शियल वाहनों से नकद रहित टोल टैक्स एकत्र करने का निर्देश दिया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि वैध आरएफआईडी टैग और पर्याप्त रिचार्ज के बिना कॉमर्शियल वाहनों को 01.07.2021 से दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाए। 

नोटिस में कहा गया है कि सभी कॉमर्शियल वाहनों के चालकों और मालिकों को दिल्ली में 124 प्रवेश बिंदुओं से प्रवेश करने पर आरएफआईडी टैग दिखाना होगा। एसडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि अब तक 5,02,323 आरएफआईडी टैग जारी किए गए हैं। 

एसडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि अब तक 5,02,323 आरएफआईडी टैग जारी किए जा चुके हैं। एसडीएमसी दिल्ली में टोल प्लाजा पर आरएफआईडी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। टैग को ऑनलाइन रिचार्ज करने के लिए नगर निगम का एक मोबाइल ऐप भी है।

अधिकारियों ने कहा कि कोई भी ‘एमसीडी-टोल’ एप्लिकेशन डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करके अपना टैग रिचार्ज कर सकता है और www.ecctagsdmc.com पर टैग रिचार्ज करने के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। हालांकि, वाहनों की जांच के बिना कोई टैग जारी नहीं किया जाएगा।

पिछले साल अगस्त में, एसडीएमसी ने कहा था कि उस समय तक, 13 स्थानों पर आरएफआईडी सिस्टम स्थापित किए गए थे, और शेष 111 आरएफआईडी सिस्टम की स्थापना 2021 की शुरुआत तक पूरी की जानी थी।

नगर निगम ने यह भी कहा था कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर यात्रियों पर आरएफआईडी टैग नहीं रखने या अपर्याप्त संतुलन के लिए 15 अक्टूबर तक जुर्माना लगाने का फैसला किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि महामारी के कारण आरएफआईडी प्रणाली को पूरा करने का काम भी धीमा हो गया है।