किसानों, छोटे घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू कर दी है। इसके तहत उपभोक्ताओं के बिजली बकाये के सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। योजना बृहस्पतिवार से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ता बृहस्पतिवार से ऑनलाइन या विद्युत उपकेंद्रों पर पंजीकरण करा सकेंगे।
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योजना लागू की गई है। इसमें छोटे उपभोक्ताओं व किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। घरेलू बत्ती-पंखा व दो किलोवाट लोड तक के वाणिज्यिक तथा निजी नलकूप उपभोक्ताओं को बकाये के सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया राशि छह किस्तों में जमा करने का विकल्प मिलेगा। दो किलोवाट से ज्यादा के घरेलू और पांच किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बकाया सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
कटे बिजली कनेक्शन वालों को भी ओटीएस का लाभ
पावर कॉर्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) में स्थायी रूप से काटे गए बिजली कनेक्शन के बकायेदारों के प्रकरण भी शामिल किए जा सकेंगे। साथ ही विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले भी शामिल होंगे।
कॉर्पोरेशन अध्यक्ष एम. देवराज ने विद्युत वितरण निगमों के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को योजना से लाभांवित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाए। नियमित रूप से शिविरों का आयोजन भी किया जाए।
कॉर्पोरेशन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को संबंधित अधिशासी अभियंता या एसडीओ कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जन सुविधा केंद्रों पर पंजीकरण कराना होगा। ऑनलाइन बिल जमा कराने की भी सुविधा होगी। उपभोक्ता स्वयं कॉर्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
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